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व्हाट्सएप को अपनी नई गोपनीयता नीति लागू करने से रोकें - MEITY
22 मार्च 2021
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह व्हाट्सएप को 15 मई से लागू होने वाली अपनी नई गोपनीयता नीति और शर्तों को लागू करने से रोके। केंद्र ने नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपने जवाबी हलफनामे में यह बात कही।
डॉ. सीमा सिंह, मेघन और विक्रम सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। नई नीति में कहा गया है कि व्यक्ति या तो नई नीति को स्वीकार कर ले या व्हाट्सएप तक पहुंच खो दे।
केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति 2011 के आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि यह एकत्र किए जा रहे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करने में विफल रहता है, व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह के उपयोगकर्ता के विवरण को अधिसूचित करने में विफल रहता है, जानकारी को संशोधित करने का विकल्प प्रदान करने में विफल रहता है और तीसरे पक्ष द्वारा आगे गैर-प्रकटीकरण की गारंटी देने में विफल रहता है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 का हवाला देते हुए कहा, "इस विधेयक के पारित होने तक, आईटी अधिनियम, 2000 और इसके तहत बनाए गए नियम डेटा संरक्षण पर मौजूदा व्यवस्था बनाते हैं, प्रतिवादी संख्या 2 जैसे 'कॉर्पोरेट निकाय' द्वारा जारी की गई किसी भी गोपनीयता नीति को अधिनियम और साथ के नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करना होगा।"
लेखक: पपीहा घोषाल
पीसी: अंग्रेजी बुलेटिन