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सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एमएसीटी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के निर्देश जारी किए

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19 मार्च 2021

हाल ही में, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने एमएसीटी (यानी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण), बीमा कंपनियों और पुलिस को एमएसीटी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और दावेदारों के अनुकूल बनाने के निर्देश जारी किए।

माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:

  1. दुर्घटना सूचना रिपोर्ट: पुलिस स्टेशन धारा 158 (6) के तहत दुर्घटना की रिपोर्ट न्यायाधिकरण और बीमाकर्ता को 48 घंटे के भीतर ईमेल या वेबसाइट पर देगा;
  2. पुलिस दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट एकत्र करेगी, मुआवजे की गणना करेगी तथा उन दस्तावेजों की जानकारी का सत्यापन करेगी।
  3. न्यायाधिकरण द्वारा बीमाकर्ता को रिपोर्ट या मुआवजा आवेदन के साथ ईमेल द्वारा सम्मन जारी किया जाएगा।
  4. पुरस्कार पारित करने के बाद, पुरस्कार की प्रामाणिक प्रति बीमाकर्ता को ईमेल की जाएगी।
  5. बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण द्वारा संचालित बैंक खाते में अधिसूचित राशि जमा करनी होगी; न्यायाधिकरण संबंधित बैंक विवरण को बनाए रखेगा तथा रिकॉर्ड करेगा।
  6. प्रत्येक न्यायाधिकरण को पुलिस और बीमा कंपनियों से ईमेल प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार के लिए एक ईमेल आईडी बनानी होगी, और बीमा कंपनी भी ऐसा ही करेगी।
  7. बीमा कम्पनियां प्रत्येक न्यायाधिकरण के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी तथा राज्य पुलिस महानिदेशक को प्रासंगिक विवरण उपलब्ध कराएंगी।

ये निर्देश पूरे देश में लागू किये जाने चाहिए।

लेखक: पपीहा घोषाल

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