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सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार की मेडिकल आधार पर जमानत की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कुमार के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खर्च पर स्वास्थ्य में सुधार के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की थी।

"उस पर जघन्य अपराधों का आरोप है। आप चाहते हैं कि उसके साथ वीआईपी मरीज जैसा व्यवहार किया जाए?" - न्यायमूर्ति कौल।

याचिकाकर्ता के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि पेट की जटिलताओं और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण सज्जन का वजन घट रहा है। उन्होंने सज्जन के बिगड़ते स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी पेश की।

हालांकि, कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भरोसा किया और कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। "जब तक मेडिकल बोर्ड कुमार को मेदांता में आगे के इलाज के लिए स्थानांतरित करना आवश्यक नहीं समझता, तब तक हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे।"


लेखक: पपीहा घोषाल

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