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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।

मामला: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वैभव पांडे और अन्य
पीठ: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी आरक्षण के लंबित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी गई थी।

पीठ के अनुसार, ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराना असंवैधानिक होगा, भले ही रिक्तियों का संवैधानिक शून्य पैदा हो जाए।

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया से गुजरे बिना चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने की उसकी मसौदा अधिसूचना के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। जस्टिस सौरभ लवानिया और डीके उपाध्याय की हाई कोर्ट की बेंच ने 27 दिसंबर को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया था, क्योंकि राज्य की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पूरा करने में विफल रही थी।

उच्च न्यायालय ने शहरी विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर को जारी की गई सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकार राज्य में ओबीसी के लिए चार मेयर सीटें आरक्षित करने के बाद स्थानीय परिषदों के लिए चुनाव कराने का इरादा रखती है।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि राज्य ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ का अध्ययन करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन नहीं किया है। राज्य ने तदनुसार वैधानिक नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

इसके अलावा, इसने 12 दिसंबर के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि नगर पालिकाओं के बैंक खातों का संचालन केवल अधिशासी अधिकारी और उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीयकृत सेवा (लेखा संवर्ग) के वरिष्ठतम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही किया जा सकता है।

राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण के लिए फैसले के बाद पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता आज की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से पेश हुए और कहा कि आयोग को तीन महीने के भीतर अपना काम पूरा करने का आदेश दिया जा सकता है।

उक्त अनुच्छेद में नगरपालिका सदस्य का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है, तथा एसजी ने बताया कि कार्यकाल 31 जनवरी तक समाप्त नहीं होगा।

जब पीठ ने पूछा कि यह प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी शर्तें समाप्त हो गई हैं।

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