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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के यूपी सरकार के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जब कोविड-19 की तीसरी लहर हमारे सामने है, तो हम थोड़ा भी समझौता नहीं कर सकते।


सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही मामले को आगे के विचार के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की है।


सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 14 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड 19 के डर से कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी अभी भी वार्षिक अनुष्ठान के साथ आगे बढ़ रहा है।


शीर्ष अदालत ने कहा कि "हम सरकार का रुख जानना चाहते हैं। भारत के नागरिक पूरी तरह से हैरान हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसलिए, यूओआई के संबंधित सचिव रिपोर्ट पर जवाब देंगे। चूंकि यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी, इसलिए इसे शुरू होने से पहले तय करना महत्वपूर्ण है।"

लेखक: पपीहा घोषाल

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