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तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश जारी किया

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तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश जारी किया

22 नवंबर , 2020

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी।

अध्यादेश उन लोगों को कवर करता है जो "कंप्यूटर या किसी संचार उपकरण का उपयोग करके साइबरस्पेस में दांव लगाते हैं।" इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

रम्मी जैसे सट्टेबाजी आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

इससे पहले राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह इस संबंध में अध्यादेश लाने की योजना बना रही है।

व्यक्तिगत क्षमता पर सट्टा लगाते हुए पाए जाने वाले लोगों पर जुर्माने के अलावा, जुआघर खोलने वालों को 10,000 रुपये का जुर्माना और दो साल तक की कैद की सजा होगी।

यह अध्यादेश तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम, 1930, चेन्नई सिटी पुलिस अधिनियम, 1888 और तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम, 1859 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है।

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