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तांडव - इलाहाबाद कोर्ट ने अमेज़न इंडिया के कंटेंट हेड की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

26 फरवरी 2021
गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज “तांडव” से संबंधित देश भर में 10 एफआईआर के तहत दर्ज अपर्णा पुरोहित (अमेज़ॅन प्राइम की भारतीय कंटेंट प्रमुख) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से काउंसिल ने कहा कि वेब सीरीज एक काल्पनिक रचना है और इसका नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वेब सीरीज के कलाकारों और क्रू ने पहले ही माफ़ी मांग ली है और वेब सीरीज से आपत्तिजनक दृश्य भी हटा दिए हैं।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा कि आवेदक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और शो ने उच्च जाति और अनुसूचित जाति के बीच खाई पैदा की है। अदालत ने यह भी देखा कि वेब सीरीज ने बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसलिए अदालत अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत नहीं दे सकती।
लेखक: पपीहा घोषाल