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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी

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न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित कर महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, जो 5 सितंबर, 2021 को आयोजित की जाएगी।

अंतरिम आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नीति को लैंगिक भेदभावपूर्ण बताया और एनडीए परीक्षा में महिलाओं को अनुमति न देने के लिए सेना और सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा, "यह मानसिकता की समस्या है; बेहतर होगा कि आप इसे बदलें; कोर्ट को आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें"।

पीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि योग्य महिलाओं को एनडीए में शामिल होने से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। एनडीए पास करने के बाद पुरुषों को सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन दिया जाता है। हालांकि, महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में भर्ती होने के बाद ही बाद के चरण में स्थायी कमीशन के लिए विचार किया जाता है।


लेखक: पपीहा घोषाल

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