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राज्य सरकार के पास किसी भी औद्योगिक इकाई को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के साथ काम करने की छूट देने का कोई अधिकार नहीं है

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण हरियाणा राज्य के उस आदेश को रद्द करने के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें संबंधित प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना छह महीने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माताओं को अनुमति दी गई थी।

आवेदक ने कहा कि राज्य के पास आवश्यक ईसी से छूट देने या मुआवजे के भुगतान पर निर्माताओं को ईसी के बिना काम करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। आवेदक ने सुप्रीम कोर्ट के एक मामले, "एलेम्बिक केमिकल्स बनाम रोहित प्रजापति और अन्य" का भी हवाला दिया और उस पर जोर दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्व ईसी आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

आगे कहा गया है कि उद्योग भूजल प्राधिकरण की अपेक्षित अनुमति के बिना प्रतिदिन लगभग 6 लाख लीटर भूजल का उपयोग कर रहे हैं। कोई अपेक्षित सुरक्षा उपाय आवंटित नहीं किए गए हैं। फसलों, मिट्टी और भूजल को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं, जिनके लिए कोई पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है।

एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी से पहले यह एक वैधानिक आदेश है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। राज्य के पास किसी औद्योगिक इकाई को आवश्यक पर्यावरण मंजूरी से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, संबंधित अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।


लेखक: पपीहा घोषाल