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राज्य सरकार अपनी लापरवाही के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार है- उत्तराखंड हाईकोर्ट

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान कुंभ मेले की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उन्हें तीर्थस्थलों पर बड़ी संख्या में पुजारियों को घूमते हुए दिखाने वाले वीडियो मिले। खंडपीठ ने कहा कि ऐसे वीडियो राज्य के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं।

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह चारधाम जाकर हकीकत का सामना करे। बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों ही जगहों पर पुजारी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार अपनी लापरवाही के लिए लोगों और केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, 'पहले हमने कुंभ मेले की अनुमति दी और अब चार धाम यात्रा पूरी हो गई। हम बार-बार खुद को शर्मिंदा क्यों करते हैं?

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