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शीर्ष अदालत ने भारतीय सेना में 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया

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न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 1 नवंबर, 2021 को या उससे पहले भारतीय सेना में 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। पीठ को यह सूचित किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया कि 64 महिलाओं में से 39 अधिकारी स्थायी कमीशन देने के योग्य पाई गईं।

पीठ पात्र 36 अधिकारियों द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में न्यायालय के फैसले का पालन न किए जाने की शिकायत की थी।

इससे पहले, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने न्यायालय को सूचित किया कि 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के अधिकारों के पुनर्निर्धारण के लिए व्यापक प्रक्रिया अपनाई गई है।

शुक्रवार को पीठ ने इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा कि शेष अधिकारियों को स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। न्यायालय ने अधिकारियों को एक हलफनामा प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जिसमें कहा गया हो कि महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने या न देने के पीछे शीर्ष अदालत के मार्च के फैसले के अलावा कोई अन्य कारण नहीं माना गया है।

मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।


लेखक: पपीहा घोषाल