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वृक्षारोपण नीति

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वृक्षारोपण नीति

10 अक्टूबर 2020

शुक्रवार को दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वृक्षारोपण नीति निर्धारित की। दिल्ली सरकार ने विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपर के लिए नियम बनाए हैं और डेवलपर को इस नीति का पालन करना होगा।

यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी निर्माण/विकास परियोजना के लिए काटे जाने वाले कुल पेड़ों में से 80 प्रतिशत पेड़ों को एजेंसी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य स्थानों पर प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए। प्रत्यारोपित करने वाली एजेंसी का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों में से 80 प्रतिशत पेड़ उसी स्थान पर जीवित रहें, जहाँ उन्हें प्रत्यारोपित किया गया है। इसके बाद उन्हें भुगतान तब मिलेगा जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि लगाए गए पेड़ जीवित हैं।

इसके अलावा, यदि 10 या इससे कम पेड़ काटे जाने हैं तो उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी।