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ट्विटर ने कुछ सामग्री हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

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ट्विटर ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती दी है, जिसमें उससे कुछ सामग्री हटाने के लिए कहा गया है। सरकार ने हाल ही में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से कुछ सामग्री हटाने या आपराधिक कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा था।

हाल ही में ट्विटर का केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के साथ विवाद हुआ है। पिछले साल उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को धारा 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था। यह कार्रवाई ट्विटर और अन्य के खिलाफ एक वीडियो के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के जवाब में की गई थी जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को दाढ़ी मुंडवाने और "वंदे मातरम" और "जय श्री राम" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद माहेश्वरी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त किया। इसके खिलाफ यूपी सरकार ने अपील दायर की थी, हालांकि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।