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उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत लव जिहाद के आरोप में बरेली के व्यक्ति के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की

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उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत लव जिहाद के आरोप में बरेली के व्यक्ति के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की

29 नवंबर 2020

बरेली में एक महिला को शादी के लिए जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने के आरोप में एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देश में लव जिहाद के खिलाफ दर्ज यह पहला मामला है और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा इस प्रथा के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है।

पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की तो मामला दर्ज किया गया। देवरनिया गांव निवासी पीड़िता के पिता ने उवैस अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कहा कि जब वे पढ़ाई कर रहे थे, तब उसने उनकी बेटी से दोस्ती की। उन्होंने कहा कि अहमद पीड़िता पर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। उन्होंने कहा कि अहमद ने शादी का विरोध करने पर उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। देवरनिया थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।