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1999 के बिहार दहेज हत्या मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

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1999 के बिहार दहेज हत्या मामले में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

16 दिसंबर 2020

सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य और रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया। न्यायालय ने कहा कि वे जांच और याचिकाकर्ता के अभियोजन में अत्यधिक देरी के संबंध में उक्त रिपोर्ट में दिए गए कारणों से संतुष्ट नहीं हैं।

रिपोर्ट में देरी का कारण यह बताया गया कि मामले में 11 जांच अधिकारी थे, जिन्हें बार-बार बदला गया, जो मामले की जांच में अत्यधिक देरी का मुख्य कारण था।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपों की गंभीरता के बावजूद, यह काफी चिंताजनक है कि पुलिस ने पांडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। घटना और एफआईआर दर्ज होने के 21 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, पांडे को इस साल 7 जून को ही मामले में गिरफ्तार किया गया।