
2.1. कानून बनाने में सर्वोच्चता
2.3. आपात स्थितियों में भूमिका
3. संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं 4. संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता 5. संसदीय संप्रभुता के क्रियान्वयन के प्रमुख उदाहरण5.3. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019
6. संसदीय संप्रभुता का शासन पर प्रभाव 7. संसदीय संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ 8. निष्कर्ष 9. भारत में संसदीय संप्रभुता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न9.1. प्रश्न 1. भारत में संसदीय संप्रभुता क्या है?
9.2. प्रश्न 2. भारत की संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?
9.3. प्रश्न 3. भारत में संसदीय संप्रभुता की सीमाएँ क्या हैं?
9.4. प्रश्न 4. न्यायिक समीक्षा भारत में संसदीय संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित करती है?
9.5. प्रश्न 5. क्या संसद अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है?
संसदीय संप्रभुता भारत के शासन की आधारशिला है, जो संवैधानिक ढांचे के भीतर कानून बनाने, संशोधन करने और निरस्त करने के लिए संसद के सर्वोच्च अधिकार को दर्शाती है। संसदीय प्रणाली के हृदय के रूप में, यह नागरिकों के अधिकारों और कानून के शासन को संतुलित करते हुए राष्ट्र के लिए कानून बनाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाता है। जबकि संसद की विधायी शक्तियाँ व्यापक हैं, वे निरपेक्ष नहीं हैं, क्योंकि न्यायपालिका और संविधान न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय संप्रभुता पर सीमाएँ लगाते हैं। यह ब्लॉग भारत में संसदीय संप्रभुता की बारीकियों, इसकी विधायी शक्तियों, व्यावहारिक उदाहरणों और लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने वाली सीमाओं का पता लगाता है।
संसदीय संप्रभुता का संवैधानिक ढांचा
भारत की संसदीय संप्रभुता उसके संविधान के दायरे में काम करती है, जो एक लिखित दस्तावेज़ है जो देश का सर्वोच्च कानून है। यह भारत को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है, जहाँ संहिताबद्ध संविधान की अनुपस्थिति के कारण संसद का अधिकार अप्रतिबंधित है।
भारत में संसदीय प्रणाली
भारत वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जिसमें संसद में शामिल हैं:
क. लोक सभा (लोगों का सदन) - निचला सदन, जो सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है।
ख. राज्य सभा (राज्यों की परिषद) - उच्च सदन, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।
ग. भारत के राष्ट्रपति - विधायी प्रक्रिया का अभिन्न अंग, क्योंकि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बनता।
संसद की विधायी शक्तियां
संविधान के तहत, संसद को निम्नलिखित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है:
क. संघ सूची (अनुसूची VII) - केंद्र सरकार के अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विषय।
ख. समवर्ती सूची - ऐसे विषय जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, तथा विवाद की स्थिति में संसद का ही प्रभुत्व होगा।
ग. अवशिष्ट शक्तियां - किसी अनुसूची में सूचीबद्ध न किए गए मामले संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
संसदीय संप्रभुता की सीमा
कानून बनाने में सर्वोच्चता
भारतीय संसद के पास कानून बनाने के व्यापक अधिकार हैं। यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बना सकती है और कुछ परिस्थितियों में राज्य विधानसभाओं के फैसलों को भी दरकिनार कर सकती है, जैसे कि आपातकाल की घोषणा के दौरान (अनुच्छेद 250)।
संविधान संशोधन
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के मूल प्रावधानों सहित उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।
संसदीय संप्रभुता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले उल्लेखनीय संशोधनों में 42वां संशोधन (1976) शामिल है, जिसके तहत संसद की शक्तियों का विस्तार किया गया, तथा 73वां और 74वां संशोधन, जिसके तहत शासन का विकेंद्रीकरण किया गया।
आपात स्थितियों में भूमिका
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान, राज्य विधानसभाओं की शक्तियों में काफी कटौती कर दी जाती है, तथा संसद राज्यों पर विधायी प्राधिकार ग्रहण कर लेती है।
संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं
संसद के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं है। संविधान इसके अधिकार पर स्पष्ट और अंतर्निहित नियंत्रण लगाता है, जिससे विधायी सर्वोच्चता और संवैधानिक पवित्रता के बीच संतुलन सुनिश्चित होता है।
न्यायिक समीक्षा
अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान का उल्लंघन करने वाले संसदीय कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की शक्ति है।
ऐतिहासिक मामले -
क. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) - मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, जिससे संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित हो गई।
ख. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) - इस बात पर बल दिया गया कि संसदीय संशोधन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते।
मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 12-35) का उल्लंघन करने वाले कानून न्यायिक जांच के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) मनमाने कानून बनाने पर रोक लगाते हैं।
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कानूनों को निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
संघीय संरचना
भारत का अर्ध-संघीय ढांचा संसद की संप्रभुता पर सीमाएं लगाता है -
राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को विशेष विधायी अधिकार प्राप्त है।
अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रपति की भूमिका
राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं (धन विधेयक को छोड़कर), जिससे संसदीय प्राधिकार पर प्रक्रियागत जांच लागू हो जाती है।
संसदीय संप्रभुता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता
भारत का शासन मॉडल संसदीय संप्रभुता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है।
ब्रिटिश प्रभाव
ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है और न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किसी भी कानून को लागू या निरस्त कर सकती है। इसके विपरीत, भारतीय संसद संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करती है, जिसे सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी माना जाता है।
न्यायपालिका की भूमिका
ब्रिटेन के विपरीत, जहां अदालतें संसदीय कानूनों को चुनौती नहीं दे सकतीं, भारतीय अदालतें यह सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं कि संसद संवैधानिक सीमाओं के भीतर काम करे।
संशोधनीयता
जबकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऐसे संशोधनों को बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन होना पड़ता है। यह संसदीय संप्रभुता के तत्वों को संवैधानिक सर्वोच्चता के साथ मिलाकर एक संकर मॉडल को दर्शाता है।
संसदीय संप्रभुता के क्रियान्वयन के प्रमुख उदाहरण
उन महत्वपूर्ण उदाहरणों का अन्वेषण करें जहां संसदीय संप्रभुता ने भारत के विधायी परिदृश्य को आकार दिया है, तथा राष्ट्रीय शासन पर इसके प्रभाव और प्राधिकार को प्रदर्शित किया है।
42वां संविधान संशोधन
42वें संशोधन को अक्सर "लघु-संविधान" कहा जाता है, जिसने संसद की शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया:
क. न्यायिक समीक्षा में कटौती।
ख. मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रधानता घोषित करना।
ग. आपातकालीन प्रावधानों का दायरा बढ़ाना।
यद्यपि यह संशोधन संसदीय संप्रभुता का उदाहरण था, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में संशोधन के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया गया।
कृषि कानून और निरसन
वर्ष 2020-2021 में विवादास्पद कृषि कानूनों का अधिनियमन और उसके बाद उनका निरसन, संसद की विधायी शक्तियों की व्यापकता और सार्वजनिक असंतोष के प्रति उसकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019
नागरिकता प्रदान करने के मानदंडों में परिवर्तन करने वाला सीएए, संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को रेखांकित करता है, हालांकि यह कथित संवैधानिक उल्लंघनों के लिए न्यायिक जांच के अधीन है।
संसदीय संप्रभुता का शासन पर प्रभाव
संसद की संप्रभुता भारत में शासन को गहराई से प्रभावित करती है, सार्वजनिक नीति को आकार देती है और राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करती है।
गतिशील कानून-निर्माण
संसद की कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी ढांचा बदलती सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ विकसित हो। उदाहरण के लिए -
a. जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधार ने पूरे देश में अप्रत्यक्ष कराधान को एकीकृत कर दिया।
ख. दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान को सुव्यवस्थित किया।
कार्यकारी शक्ति पर जाँच
संसदीय संप्रभुता यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका निम्नलिखित तंत्रों के माध्यम से जवाबदेह बनी रहे:
क. प्रश्नकाल और वाद-विवाद।
ख. संसदीय समितियाँ.
सार्वजनिक प्रतिनिधित्व
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय के रूप में, संसद जनमत को प्रतिबिंबित करती है तथा अपनी संप्रभु भूमिका को वैधता प्रदान करती है।
संसदीय संप्रभुता के लिए चुनौतियाँ
अपनी व्यापक शक्तियों के बावजूद, संसदीय संप्रभुता को व्यवहार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
न्यायिक सक्रियता
संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के कारण कभी-कभी विधायी कार्यों में अतिक्रमण के आरोप लगते हैं। उदाहरण के लिए, एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) अधिनियम को रद्द करने से न्यायपालिका और संसद के बीच तनाव उजागर हुआ।
गठबंधन की राजनीति
गठबंधन सरकारों में, राजनीतिक समझौते संसद की विधायी प्रभावशीलता को कमजोर कर सकते हैं, तथा इसके संप्रभु कार्य को बाधित कर सकते हैं।
सार्वजनिक धारणा
जल्दबाजी में कानून बनाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपर्याप्त बहस के आरोपों से संसद की संप्रभुता में जनता का भरोसा खत्म होता है। हाल के उदाहरणों में पर्याप्त संसदीय चर्चा के बिना कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पारित करना शामिल है।
संघीय संघर्ष
राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन करने वाले माने जाने वाले केंद्रीय कानूनों (जैसे, अनुच्छेद 370 को हटाना) को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे संसदीय संप्रभुता के व्यावहारिक दायरे को चुनौती मिलती है।
निष्कर्ष
भारत में संसदीय संप्रभुता संसदीय प्रणाली के लोकतांत्रिक सार को रेखांकित करती है, जो संसद को राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक विधायी शक्तियाँ प्रदान करती है। हालाँकि, संसदीय संप्रभुता पर सीमाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि इस अधिकार का प्रयोग संविधान की सीमाओं के भीतर किया जाए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित किया जाए और मनमानी शक्ति से सुरक्षा की जाए। अधिकार और जवाबदेही के बीच यह संतुलन भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संसद की भूमिका को एक गतिशील और जिम्मेदार विधायी निकाय के रूप में मजबूत करता है।
भारत में संसदीय संप्रभुता पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ये भारत में संसदीय संप्रभुता पर सबसे प्रासंगिक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।
प्रश्न 1. भारत में संसदीय संप्रभुता क्या है?
भारत में संसदीय संप्रभुता से तात्पर्य संविधान के ढांचे के भीतर कानून बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने के लिए संसद के सर्वोच्च अधिकार से है, जो संसदीय प्रणाली के तहत इसकी विधायी शक्तियों को दर्शाता है।
प्रश्न 2. भारत की संसदीय प्रणाली संसदीय संप्रभुता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है?
भारत की संसदीय प्रणाली संसद को प्राथमिक विधायी निकाय के रूप में सशक्त बनाकर संप्रभुता सुनिश्चित करती है, साथ ही संवैधानिक सीमाओं और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नियंत्रण और संतुलन बनाए रखती है।
प्रश्न 3. भारत में संसदीय संप्रभुता की सीमाएँ क्या हैं?
भारत में संसदीय संप्रभुता पर सीमाओं में संविधान का पालन, मौलिक अधिकारों का सम्मान, तथा असंवैधानिक कानूनों या मनमानी कार्रवाइयों को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा शामिल है।
प्रश्न 4. न्यायिक समीक्षा भारत में संसदीय संप्रभुता को किस प्रकार प्रभावित करती है?
न्यायिक समीक्षा अदालतों को संसद द्वारा पारित कानूनों का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिससे संसदीय संप्रभुता में संतुलन बना रहता है।
प्रश्न 5. क्या संसद अपनी विधायी शक्तियों के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है?
हां, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसे संशोधनों से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था।