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श्रम कानून में स्थायी आदेश

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1. स्थायी आदेश क्या हैं?

1.1. अधिनियम का उद्देश्य

1.2. अधिनियम की प्रयोज्यता और विस्तार

1.3. स्थायी आदेश की विषय-वस्तु

1.4. स्थायी आदेश का मसौदा प्रस्तुत करना

1.5. प्रमाणन प्रक्रिया

1.6. अपील

1.7. संचालन तिथि

1.8. पंजीकरण और पोस्टिंग

1.9. परिवर्तन

1.10. निर्वाह भत्ता

1.11. प्रमाणन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां

1.12. विरोधाभासी साक्ष्य का निषेध

1.13. मॉडल स्थायी आदेशों का अस्थायी संचालन

1.14. दंड

1.15. व्याख्या

1.16. छूट

1.17. शक्तियों का प्रत्यायोजन

1.18. नियम बनाने की शक्ति

2. स्थायी आदेशों से संबंधित मामले

2.1. यूपी राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम हरि शंकर जैन एवं अन्य (1978)

2.2. सिप्ला लिमिटेड प्रबंधन बनाम जयकुमार आर. एवं अन्य (1997)

2.3. भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ बनाम एम/एस. जेट एयरवेज़ लिमिटेड (2023)

2.4. भारत संघ एवं अन्य बनाम के.सूरी बाबू (2023)

3. महत्व और प्रभाव 4. निष्कर्ष

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जाएगा) के तहत भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रोजगार की शर्तों को परिभाषित और अधिसूचित करना आवश्यक है।

स्थायी आदेश क्या हैं?

स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा की शर्तों को निर्देशित करने वाले नियमों का एक समूह है। यह नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करने के प्रयास के रूप में रोजगार के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है।

स्थायी आदेश से संबंधित पहलू निम्नलिखित हैं:

अधिनियम का उद्देश्य

अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को रोजगार की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। अधिनियम का उद्देश्य रोजगार की शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित करना और कर्मचारियों को पारदर्शिता प्रदान करना है। इसमें श्रमिकों के वर्गीकरण, काम के घंटे, मजदूरी, शिफ्ट में काम, छुट्टी, बर्खास्तगी प्रक्रिया और शिकायत निवारण सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

अधिनियम की प्रयोज्यता और विस्तार

  • यह अधिनियम 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू है।
  • हालाँकि, सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम को उन उद्योगों पर भी लागू कर सकती है जिनमें 100 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं।
  • यह अधिनियम बॉम्बे औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 के अध्याय VII के अंतर्गत आने वाले उद्योगों और मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं है।
  • यह अधिनियम केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, भले ही वे मध्य प्रदेश अधिनियम के दायरे में आते हों।

स्थायी आदेश की विषय-वस्तु

ये आदेश अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के लिए प्रावधान करेंगे, जिनमें शामिल हैं,

  • कामगारों का वर्गीकरण
  • कार्य घंटे, छुट्टियाँ, वेतन दिवस और मजदूरी दरें
  • पाली में काम
  • उपस्थिति और देर से आना
  • छुट्टी और अवकाश प्रक्रिया
  • प्रवेश और खोज प्रक्रिया
  • अनुभागों का बंद होना और पुनः खोलना, अस्थायी रूप से कार्य रुकना
  • रोजगार की समाप्ति और नोटिस अवधि
  • कदाचार के लिए निलंबन या बर्खास्तगी
  • शिकायत निवारण तंत्र

स्थायी आदेश का मसौदा प्रस्तुत करना

  • नियोक्ताओं का यह दायित्व है कि वे अधिनियम के प्रावधानों को उनके प्रतिष्ठान पर लागू किए जाने के बाद छह माह के भीतर प्रमाणन अधिकारी को मसौदा स्थायी आदेश की पांच प्रतियां प्रस्तुत करें।
  • मसौदे में अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले के लिए प्रावधान शामिल होंगे और यदि उपलब्ध हो तो निर्धारित आदर्श स्थायी आदेशों के अनुरूप होंगे।
  • ड्राफ्ट के साथ नियोजित श्रमिकों का विवरण तथा उनकी ट्रेड यूनियन संबद्धता भी दर्शाने वाला विवरण संलग्न होना चाहिए।
  • समान प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के समूह निर्धारित शर्तों के अंतर्गत संयुक्त मसौदा प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रमाणन प्रक्रिया

  • स्थायी आदेशों की निष्पक्षता और तर्कसंगतता का निर्णय करना प्रमाणन अधिकारी का कर्तव्य है।
  • ड्राफ्ट प्राप्त करने के बाद, प्रमाणन अधिकारी को इसकी एक प्रति कामगारों के ट्रेड यूनियन को (यदि कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो कामगारों को) भेजनी होगी, साथ ही 15 दिनों के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित करने हेतु एक नोटिस भी भेजना होगा।
  • प्रमाणन अधिकारी सुनवाई करता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी (या उनके प्रतिनिधि) को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
  • प्रमाणन अधिकारी यह निर्णय लेता है कि मसौदे को प्रमाणित करने के लिए क्या परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हैं।
  • प्रमाणन अधिकारी सभी आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के बाद मसौदे को प्रमाणित करता है तथा प्रमाणित प्रतियां नियोक्ता और कर्मचारियों (या उनके एजेंटों) को सात दिनों के भीतर भेजता है।

अपील

  • नियोक्ता, कामगार, ट्रेड यूनियन या उनके एजेंट सहित पीड़ित पक्ष, प्रमाणन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।
  • अपीलीय प्राधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेशों की पुष्टि करके अथवा उनमें संशोधन करके अंतिम निर्णय लेता है।
  • अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेशों के साथ आदेश की प्रतियां सात दिनों के भीतर प्रमाणन अधिकारी, नियोक्ता और कामगारों (या उनके प्रतिनिधियों) को भेजी जाती हैं।

संचालन तिथि

  • प्रमाणित स्थायी आदेश, यदि कोई अपील दायर नहीं की जाती है, तो जारी होने की तिथि से 30 दिनों के बाद प्रभावी होते हैं, या यदि कोई अपील दायर की जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तिथि से सात दिनों के बाद प्रभावी होते हैं।

पंजीकरण और पोस्टिंग

  • प्रमाणन अधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेशों को पंजीकृत करता है और अनुरोध किए जाने पर शुल्क लेकर उनकी प्रतियां उपलब्ध कराता है
  • नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणित स्थायी आदेशों का पाठ अंग्रेजी में तथा संबंधित कामगारों की बहुसंख्यक भाषा में, वांछित स्थानों और तरीके से पोस्ट किया जाए।

परिवर्तन

  • स्थायी आदेशों को उसके प्रभावी होने की तिथि से छह महीने के बाद ही संशोधित किया जा सकता है, और इस संशोधन पर नियोक्ता और कामगारों (या उनके प्रतिनिधियों) की सहमति होनी चाहिए।
  • नियोक्ता या कर्मचारी (या उनके प्रतिनिधि) प्रस्तावित परिवर्तनों की पांच प्रतियां प्रस्तुत करके प्रमाणन अधिकारी को संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि परिवर्तन समझौते द्वारा प्रस्तावित हैं, तो उस समझौते की प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
  • संशोधनों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया वही है जो प्रारंभिक स्थायी आदेशों पर लागू होती है।
  • संशोधन संबंधी प्रावधान गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होंगे।

निर्वाह भत्ता

  • निलंबित कर्मचारी जीवन निर्वाह भत्ते के हकदार हैं।
  • निलंबन के प्रथम 90 दिनों के लिए भत्ता वेतन का 50% है तथा यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही में देरी कर्मचारी की गलती नहीं है तो शेष अवधि के लिए भत्ता 75% है।
  • निर्वाह भत्ते से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार श्रम न्यायालय को दिया गया है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है
  • यदि राज्य के कानून में अधिक लाभकारी निर्वाह भत्ते का प्रावधान है तो वे उस राज्य में लागू होंगे।

प्रमाणन अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां

  • इन पदाधिकारियों को साक्ष्य लेने, शपथ दिलाने, गवाहों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं।
  • इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत सिविल न्यायालय माना जाता है।
  • उनके पास अपने आदेशों में लिपिकीय गलतियों और चूकों को सुधारने का अधिकार है।

विरोधाभासी साक्ष्य का निषेध

  • मौखिक साक्ष्य जो प्रमाणित स्थायी आदेशों का खंडन करता है, न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है।

मॉडल स्थायी आदेशों का अस्थायी संचालन

  • निर्धारित आदर्श स्थायी आदेश उस तिथि से प्रभावी होते हैं, जिस दिन अधिनियम किसी प्रतिष्ठान पर लागू होता है, तथा प्रतिष्ठान के प्रमाणित स्थायी आदेश जारी होने तक प्रभावी रहते हैं।
  • यह प्रावधान गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं है।
  • जहां एक वर्ग के कामगारों (जैसे दैनिक दर वाले) के लिए प्रमाणित स्थायी आदेश हैं, लेकिन किसी अन्य वर्ग (जैसे मासिक दर वाले) के लिए नहीं हैं, वहां मॉडल स्थायी आदेश बाद वाले वर्ग के कामगारों पर तब तक लागू होंगे जब तक कि उनके पास स्वयं के प्रमाणित स्थायी आदेश न हों।

दंड

  • नियोक्ता स्थायी आदेश का मसौदा प्रस्तुत करने में विफल रहने, गलत संशोधन करने या प्रमाणित स्थायी आदेशों का उल्लंघन करने पर दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।
  • अभियोजन के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
  • केवल द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर के महानगर या न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही इन अपराधों पर विचारण करने का अधिकार है।

व्याख्या

  • प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुप्रयोग या व्याख्या से संबंधित मुद्दों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत उल्लिखित श्रम न्यायालयों को भेजा जा सकता है तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

छूट

  • सरकार किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

  • सरकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति को अधीनस्थ अधिकारियों या राज्य सरकारों को सौंप सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

  • सरकार अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है, जिसमें अनुसूची के लिए अतिरिक्त मामलों को परिभाषित करना, आदर्श स्थायी आदेश निर्धारित करना और प्रक्रियाएं निर्धारित करना शामिल है।
  • सरकार द्वारा अनुसूची से संबंधित कोई भी नियम बनाने से पहले नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा।
  • केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियम सदैव संसद की निगरानी में रहते हैं।

स्थायी आदेशों से संबंधित मामले

यूपी राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम हरि शंकर जैन एवं अन्य (1978)

न्यायालय ने माना कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 अपनी अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित एक विशेष अधिनियम है। इस उद्देश्य से, उक्त मामलों पर विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम तब तक अमान्य हैं जब तक कि उन्हें अधिनियम की धारा 13-बी के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है या अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है।

न्यायालय ने कहा कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम विशेष रूप से औद्योगिक परिवेश में श्रमिकों के लिए रोजगार की उचित शर्तों को परिभाषित करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यह नियोक्ताओं को निष्पक्षता और तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अपने स्थायी आदेश बनाने और उन्हें अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित करवाने की आवश्यकता रखता है।

सिप्ला लिमिटेड प्रबंधन बनाम जयकुमार आर. एवं अन्य (1997)

यह मामला कर्मचारियों के स्थानांतरण के मुद्दे से संबंधित स्थायी आदेशों और व्यक्तिगत रोजगार अनुबंधों से संबंधित है। प्रतिवादी, सिप्ला लिमिटेड के कर्मचारी ने दावा किया कि बैंगलोर से मुंबई में उसका स्थानांतरण कंपनी के स्थायी आदेशों का उल्लंघन है।

न्यायालय ने स्थायी आदेशों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय दिए:

  • इसने माना कि अंतर-संस्थागत स्थानांतरणों को संबंधित स्थायी आदेशों के तहत नहीं निपटाया गया था। स्थायी आदेशों ने बैंगलोर के भीतर कर्मचारियों के अंतर-विभागीय स्थानांतरण की अनुमति दी, हालांकि, यह विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरणों पर चुप है।
  • मामले की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने स्थायी आदेशों के साथ-साथ व्यक्तिगत रोजगार अनुबंधों को पढ़ने के महत्व को स्पष्ट किया। प्रतिवादी के नियुक्ति पत्र में खंड 3 भारत में अन्य कंपनी प्रतिष्ठानों में स्थानांतरण की अनुमति देता है। न्यायालय ने पाया कि इस खंड और स्थायी आदेशों के बीच कोई संघर्ष नहीं है।
  • न्यायालय ने अंततः माना कि स्थायी आदेशों में प्रतिवादी को स्थानांतरित करने की कंपनी की क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चूंकि स्थायी आदेशों और नियुक्ति पत्र में स्थानांतरण खंड के बीच कोई सीधा टकराव नहीं था, इसलिए कंपनी द्वारा कर्मचारी को स्थानांतरित करना उचित है।

संक्षेप में, यह मामला स्थायी आदेशों के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालता है:

  • वे संपूर्ण दस्तावेज़ नहीं हैं। स्थायी आदेशों में सभी संभावित रोज़गार स्थितियों को शामिल नहीं किया जा सकता है।
  • इन्हें अन्य प्रासंगिक समझौतों, जैसे व्यक्तिगत रोजगार अनुबंधों के प्रकाश में समझा जाना चाहिए।
  • यदि दोनों के बीच कोई असंगति न हो तो विशिष्ट संविदात्मक शर्तें, स्थायी आदेश के सामान्य प्रावधानों को रद्द कर सकती हैं।

भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ बनाम एम/एस. जेट एयरवेज़ लिमिटेड (2023)

न्यायालय ने माना कि प्रमाणित स्थायी आदेशों को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है और वे नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध की प्रकृति के हैं। इसलिए, न तो नियोक्ता और न ही कर्मचारी ऐसा अनुबंध बना सकते हैं जो प्रमाणित स्थायी आदेशों में दिए गए वैधानिक अनुबंध को प्रतिस्थापित करता हो।

भारत संघ एवं अन्य बनाम के.सूरी बाबू (2023)

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत तैयार किए गए स्थायी आदेश, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की तुलना में श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में वरीयता रखते हैं। स्थायी आदेश, औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रमिकों की सेवा की शर्तों से संबंधित विशिष्ट नियम है, जो मुख्य रूप से अधिकारों की रक्षा करने और नियोक्ता के हाथों निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि 1946 का अधिनियम कामगारों की सेवा की शर्तों में निश्चितता स्थापित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें नियोक्ताओं पर उचित परिस्थितियाँ बनाने की ज़िम्मेदारी डाली गई थी, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल होगी। स्थायी आदेश सामान्य आदेश नहीं हैं, बल्कि उनके पास वैधानिक अधिकार हैं। नियोक्ता उनसे बंधा हुआ है और 1946 अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें अनदेखा या संशोधित नहीं कर सकता है।

1946 अधिनियम की धारा 13बी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों पर सीसीए नियमों जैसे नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान करती है। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि 1946 अधिनियम के संचालन को बाहर करने के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना की आवश्यकता है। यह अधिसूचना उचित सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में जारी की जानी चाहिए।

महत्व और प्रभाव

यह अधिनियम पारदर्शिता और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार को बढ़ावा देकर औद्योगिक परिवेश में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। लिखित रोजगार शर्तों और समान शर्तों को अनिवार्य करके, यह विवादों को कम करेगा और साथ ही श्रम मानकों का अनुपालन भी करेगा।

यह अधिनियम श्रम कानून में एक जबरदस्त भूमिका निभाता है। यह पूरे भारत में औद्योगिक संबंधों की नीतियों को प्रभावित करता है। इसका उपयोग भारत के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की स्थितियों को आकार देने और विनियमित करने में किया जा सकता है।

निष्कर्ष

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 श्रम कानून में आधारशिलाओं में से एक है क्योंकि यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों की जरूरतों को संबोधित करता है, रोजगार में मानक शर्तें प्रदान करता है। कानून में रोजगार की शर्तों के सटीक दस्तावेजीकरण और प्रमाणन की आवश्यकता होती है, जो एक संगठित और समान कार्य वातावरण में योगदान देता है। स्थायी आदेशों का उद्देश्य रोजगार की स्थितियों में स्पष्टता और स्थिरता लाना है। यह नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष व्यवहार और संतुलित संबंध सुनिश्चित करने में सहायता करता है।