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दिल्ली की एक अदालत ने एक चश्मदीद गवाह के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप तय किया - दिल्ली दंगे

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दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े चार लोगों के खिलाफ हत्या और दंगा करने के आरोप तय किए। अदालत ने एक चश्मदीद की गवाही पर भरोसा करने के बाद यह फैसला लिया, जिसने "दीवार के छेद से" एक हत्या देखी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अनवर हुसैन, कासिम, शाहरुख और खालिद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा), धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए।

आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि "प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार आरोपी व्यक्तियों की सशस्त्र मुस्लिम भीड़ ने दीपक की हत्या की थी।"

फरवरी 2020 की हिंसा के दौरान दीपक की कथित हत्या के लिए चारों लोगों पर मुकदमा चलाया गया था।

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि घटना के समय आरोपियों से जुड़ी कोई सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा, एफआईआर में भी आरोपियों का नाम नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि "उनके आचरण से उनके एकत्रीकरण और इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है कि गैरकानूनी भीड़ ने दंगे और दीपक की हत्या जैसे अपराध किए।" "गवाह के अनुसार, वह एक नाले के पास दीवार के पीछे छिप गया और उसने उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध को देखा, और उसने उन्हें उनके नाम से भी पहचाना।" और इसलिए, न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए।

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लेखक: पपीहा घोषाल