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अवैध वन्यजीव व्यापार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला

अवैध वन्यजीव व्यापार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला
10 दिसंबर 2020
माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल वन विभाग के अधिकारियों को राज्य में अवैध वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध पशु और पक्षियों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इससे पहले एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में लुप्तप्राय प्रजातियों के पक्षियों की अवैध तस्करी और व्यापार पर स्वतः संज्ञान लिया था।
राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य की अवस्थिति और क्षेत्र के मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के कारण पश्चिम बंगाल अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु बन गया है।
न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि पशुओं और पक्षियों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित कानूनों का पालन किया जाए और अगली सुनवाई से पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक और पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी द्वारा इस आदेश के आधार पर शुरू की गई गतिविधियों के संबंध में एक अलग कार्रवाई रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाए।