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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन पर जोर दिया, राजनीतिकरण पर रोक लगाई

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स्वाति सिंह बनाम जेएनयू मामले पर हाल ही में दिए गए फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक प्रचार के मंच में नहीं बदलना चाहिए, साथ ही छात्रों के बीच अनुशासन के महत्व पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन इससे शैक्षणिक संस्थानों के सामान्य कामकाज या व्यवस्था में बाधा नहीं आनी चाहिए।

न्यायालय की यह टिप्पणी इस बात की याद दिलाती है कि शैक्षणिक परिसरों का उपयोग दलगत राजनीति के अखाड़े के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति शंकर ने स्पष्ट किया कि वास्तविक उद्देश्यों को बढ़ावा देना स्वीकार्य है, लेकिन इससे शैक्षणिक संस्थानों के प्राथमिक कार्य: समाज के भावी नेताओं को शिक्षित करना, से समझौता नहीं होना चाहिए।

अदालत ने दृढ़तापूर्वक कहा, "शिक्षण संस्थानों को राजनीतिक मंचों में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, ताकि दलीय राजनीति का प्रचार किया जा सके।" यह निर्णय शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है कि छात्रों की गतिविधियाँ शैक्षणिक संस्थानों के नियमित कामकाज में बाधा न डालें।

न्यायालय ने छात्रों द्वारा की जाने वाली विध्वंसकारी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि ऐसे मामलों में सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं है। यह निर्णय इस सिद्धांत के अनुरूप है कि छात्रों को अपने राजनीतिक विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इससे शैक्षणिक संस्थानों के मूल उद्देश्य का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

लेखक: अनुष्का तरानिया

समाचार लेखक, एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी

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