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कर्नाटक सरकार ने एनएलएसआईयू डोमिसाइल कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कर्नाटक सरकार ने एनएलएसआईयू डोमिसाइल कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
3 दिसंबर , 2020
गुरुवार को कर्नाटक सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) संशोधन अधिनियम, 2020 को रद्द कर दिया था, जिसमें स्थानीय छात्रों के लिए 25% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी।
कर्नाटक सरकार ने यह कदम तब उठाया जब कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि राज्य ने एनएलएसआईयू को निर्देश/सलाह देने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रखा है, क्योंकि एनएलएसआईयू को एक अलग और स्वायत्त संस्थान के रूप में बनाया गया था और यह राज्य सरकार से धन या वित्तीय सहायता पर निर्भर नहीं था।
उक्त पीठ ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के माध्यम से NLSIU में सीट के लिए CLAT उम्मीदवारों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने संशोधन की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया था।