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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी

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केरल उच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी

5 दिसंबर , 2020

केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2020 द्वारा अनुचित बिजली वितरण के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि विनियम दक्षिण क्षेत्र में बिजली वितरण लाइसेंसधारियों के खिलाफ अनुचित तरीके से संचालित होते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह निर्णय पारित करते हुए कहा कि नेटवर्क वहां प्रासंगिक हो जाता है जहां विद्युत उपभोक्ता और विद्युत उत्पादन कंपनी अलग-अलग राज्यों में स्थित हों।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति केवल केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और सीईए के परामर्श से तैयार की जा सकती है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त नीति में बाद में संशोधन भी केवल केंद्र सरकार के कहने पर ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति के निर्माण में सीईआरसी की कोई भूमिका नहीं है

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