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सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा

सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा
10 दिसंबर 2020
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन घरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है, जहां कोविड-19 मरीज रह रहे हैं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका में सफाई कर्मचारियों/स्वच्छता कार्यकर्ताओं/मैला ढोने वालों को कुछ सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई, जो छावनी बोर्डों सहित विभिन्न स्थानीय निकायों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
न्यायालय ने याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि कमजोर व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने के संबंध में विभिन्न निकायों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वह प्रस्तुत प्रोटोकॉल और विधि एवं कानून के अनुरूप सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के लिए भारत सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क कर सकता है।