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महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन

महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन
8 दिसंबर, 2020
सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गए न्यायालय की अवमानना के नोटिस पर रोक लगा दी है। यह नोटिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी बंगले का किराया नहीं चुकाने के लिए भेजा गया था।
यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को अदालतों के समक्ष कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि वह महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका में नोटिस जारी करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत प्रतिबंध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वह कभी भी उनको आवंटित आवासीय परिसर का बाजार किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे।
राज्यपाल के अनुसार उन्होंने एक नियम के तहत एक वैध प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत आवासीय परिसर पर कब्जा किया था, जो आवंटन के समय विवाद में नहीं था और जैसे ही कानून द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया, उन्होंने आवास खाली कर दिया था।