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लॉटरी में कर लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी
लॉटरी में कर लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी
4 दिसंबर
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्किल लोटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि लॉटरी पर कर लगाना भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (जी), 301 और 304 का उल्लंघन है।
वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता पंजाब राज्य द्वारा आयोजित लॉटरी की बिक्री और वितरण के लिए पंजाब राज्य के लिए अधिकृत एजेंट है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 को अधिनियमित करने के बाद, भारत सरकार द्वारा धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.06.2017 को अधिसूचना जारी की गई, जिसमें एकीकृत कर की दर को अधिसूचित किया गया।
उक्त अधिसूचना में यह तर्क दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी के संबंध में, लॉटरी की आपूर्ति का मूल्य टिकट के अंकित मूल्य का 100/112 या आयोजक राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित मूल्य, जो भी अधिक हो, माना जाएगा।