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दिल्ली उच्च न्यायालय ने यशराज फिल्म्स को पठान के लिए ऑडियो विवरण और उपशीर्षक जोड़ने का निर्देश दिया
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यशराज फिल्म्स को अपनी आगामी फिल्म पठान के लिए हिंदी भाषा में उपशीर्षक और ऑडियो विवरण देने का निर्देश दिया। इसके बाद फिल्म को पुनः प्रमाणन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (“सीबीएफसी”) के पास भेजा जाएगा। यह आदेश दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों को ओवर द टॉप (“ओटीटी”) प्लेटफॉर्म पर समान सिनेमा अनुभव प्रदान करने के लिए दिया गया था।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता में इस याचिका पर सुनवाई हुई और इसे वकीलों और कानून के छात्रों के एक समूह ने दृष्टिहीन और श्रवण बाधित लोगों के साथ दायर किया। यशराज फिल्म्स के वकील की ओर से ज्यादा विरोध नहीं हुआ और आदेश को स्वीकार करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया गया ताकि दर्शक फिल्म का आनंद ले सकें।
दंगल, मुन्नाभाई एमबीबीएस और ब्लैक जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए जज ने कहा कि इन फिल्मों के लिए भी यही तकनीक उपलब्ध है। हालांकि, कोर्ट ने फिल्म की थियेटर रिलीज के लिए कोई निर्देश या आदेश देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल है।