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केंद्र ने पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की

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केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई, जो वर्तमान में गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं।

प्रक्रिया :

1. भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

2. इसे जिला एवं राज्य स्तर पर कलेक्टर या सचिव द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा उक्त रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।

3. कलेक्टर या सचिव, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उस प्रयोजन के लिए, आवेदक के आवेदन को सत्यापन और टिप्पणियों के लिए एजेंसियों को भेजेगा जो ऐसी जांच करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

4. एजेंसियों द्वारा अपनी टिप्पणियां ऑनलाइन अपलोड की जाएंगी तथा कलेक्टर, सचिव और केंद्र सरकार को उपलब्ध होंगी।

5. आवेदन से संतुष्ट होने पर कलेक्टर या सचिव उसे भारत की नागरिकता प्रदान करते हैं और पंजीकरण या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जैसा भी मामला हो। इसे पोर्टल से विधिवत मुद्रित किया जाएगा और कलेक्टर या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6. कलेक्टर और सचिव एक भौतिक रजिस्टर रखेंगे जिसमें नागरिक के रूप में पंजीकृत या प्राकृतिककृत व्यक्ति का विवरण होगा और ऐसे पंजीकरण के सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को एक प्रति उपलब्ध करायेंगे।


लेखक: पपीहा घोषाल