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FIRST BAIL IN ARYAN KHAN DRUG CASE - RAJGARHIA AND SAHU
आर्यन खान ड्रग केस में दो आरोपियों मनीष राजगढ़िया और अविन साहू को जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने राजगढ़िया और साहू को 50,000 रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
साहू की ओर से पेश वकील सना रईस खान ने दलील दी कि हालांकि ये मामले तथ्यात्मक समानताओं के साथ समान हैं, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साहू के पास कोई ड्रग्स नहीं पाया गया था, इन मामलों के बीच कुछ अंतर हैं। आरोपी के खिलाफ सबूत उसका अपना बयान है और कुछ नहीं।
राजगढ़िया की ओर से पेश हुए वकील तारिक सईद ने दलील दी कि उन पर सिर्फ़ सेवन का आरोप लगाया गया है और अब तक कोई नई सामग्री सामने नहीं आई है। ड्रग्स की चेन सिर्फ़ जांच से ही स्थापित की जा सकती है और साजिश के सभी आरोपियों के बीच एक साझा उद्देश्य होना चाहिए।
विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना ने दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपराध धारा 37 के अंतर्गत आता है।
लेखक: पपीहा घोषाल