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आर्यन खान ड्रग मामले में तीनों आरोपियों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि उनका कोई गैरकानूनी काम करने का इरादा था - बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश

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क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान को जमानत देने वाला बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आदेश में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत साजिश रचने के अपराध के लिए आर्यन खान, मुनमुन धामेचा और अरबाज मर्चेंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

"इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आवेदकों के विरुद्ध कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं देखा है।" केवल इसलिए कि अभियुक्त क्रूज़ पर थे, धारा 29 को लागू करने के लिए वैध आधार नहीं हो सकता। "इस न्यायालय से इस तथ्य पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि षडयंत्र के मामले को पुष्ट करने के लिए साक्ष्य के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए।"

तीनों आरोपियों को 28 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी। आज हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आदेश उपलब्ध कराया गया। आदेश में कहा गया है कि कोर्ट को आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं मिली, जबकि मर्चेंट और धमेचा से बरामद ड्रग्स 'छोटी' मात्रा में थे। साजिश के अपराध को लागू करने के लिए, गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमति दिखाने के लिए सबूत होना चाहिए और इस तरह की सहमति मनमुटाव से पहले होनी चाहिए। "लेकिन मौजूदा मामले में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी।"

कोर्ट ने आगे कहा कि वॉट्सऐप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, जिससे यह पता चले कि खान ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध करने की साजिश रची थी। "ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि तीनों आरोपियों का कोई गैरकानूनी काम करने का एक ही इरादा था।"


लेखक: पपीहा घोषाल