Talk to a lawyer @499

समाचार

हाईकोर्ट फेसबुक/व्हाट्सएप पर प्रतिस्पर्धा को चुनौती देते हुए अपना आदेश पारित करेगा

Feature Image for the blog - हाईकोर्ट फेसबुक/व्हाट्सएप पर प्रतिस्पर्धा को चुनौती देते हुए अपना आदेश पारित करेगा

22 अप्रैल 2021

दिल्ली उच्च न्यायालय 22 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं पर अपना आदेश पारित करेगा, जिसमें मैसेजिंग ऐप्स की नई गोपनीयता नीति की जांच करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने वकील की दलीलों को बहाल किया जो समाप्त हो चुकी हैं। अदालत ने दो याचिकाओं पर सुनवाई की, जो सीसीआई ने फेसबुक/व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच 60 दिनों के भीतर पूरी करने के लिए दायर की थी।

चूंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, इसलिए फेसबुक/व्हाट्सएप को कोई आवश्यक जांच नहीं करनी चाहिए।

अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपने वक्तव्य में कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है और यह सीसीआई की उपलब्धि है तथा याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए।

सीसीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि यह मामला गोपनीयता नीति से संबंधित नहीं है, बल्कि डेटा तक पहुंच से संबंधित है और प्रतिस्पर्धा मेटाडेटा से निपटेगी। यह मुद्दा पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार और वरीयताओं को समझना लक्षित विज्ञापन पर निर्भर करेगा।

लेखक: पपीहा घोषाल

पीसी - रेडिट