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पुलिस को चल रही जांच की जानकारी मीडिया को नहीं देनी चाहिए - कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस/जांच अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि वे जांच पूरी होने तक किसी मामले, पीड़ित या आरोपी की जांच से संबंधित प्रासंगिक जानकारी मीडिया को न बताएं। पीठ ने यह भी कहा कि जो अधिकारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें समाचार (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया) के हिस्से के रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि ऐसे कई मामले हैं जहाँ पुलिस ने प्रासंगिक और
चल रही जांच की महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को दी गई।
राज्य सरकार से सवाल पूछने पर राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि जांच अधिकारी मीडिया से बात भी नहीं करते हैं और हो सकता है कि सूचना लीक हो गई हो।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक स्थगित कर दी और राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
लेखक: पपीहा घोषाल