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शीर्ष अदालत ने ओएलएक्स के खिलाफ पी एंड एच हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया
शीर्ष न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ओएलएक्स इंडिया को दिए गए निर्देशों को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन पोस्ट करने वाले विक्रेताओं के संबंध में स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट अपनाए। "उच्च न्यायालय को ये निर्देश पारित करने की आवश्यकता नहीं थी; और विशेष रूप से, अपीलकर्ता को सुने बिना।"
इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ओएलएक्स इंडिया को सभी विज्ञापनों को हटाने और प्रत्येक विज्ञापन के साथ एक खुली पीडीएफ फाइल संलग्न करने के बाद उन्हें मंच पर फिर से सूचीबद्ध करने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: -
उस व्यक्ति के कम से कम 02 आईडी प्रमाण जो संपत्ति बेचने या किसी पेशेवर सेवा मांगने के इच्छुक हैं;
02 फोन नंबर, साथ ही सर्वर द्वारा भेजे गए संदेश का स्क्रीनशॉट/फोटोकॉपी, जो उनके रिकॉर्ड के अनुसार मालिक के नाम की पुष्टि करता हो;
बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण और वाहन के लिए शीर्षक का दस्तावेज या संपत्ति के लिए बिक्री विलेख आदि;
इस जानकारी को पीडीएफ फाइल में डालकर ओएलएक्स द्वारा विज्ञापन स्वीकार किए जाएंगे।
उपरोक्त निर्देश एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण कर प्लेटफॉर्म पर बिक्री का विज्ञापन अपलोड करने के मामले पर विचार करते हुए पारित किए गए।
जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष ओएलएक्स ने दलील दी कि वह केवल एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिसके माध्यम से संभावित विक्रेता खरीदारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विज्ञापन जारी कर सकते हैं। इसने तर्क दिया कि माल की गुणवत्ता की गारंटी देना ओएलएक्स की जिम्मेदारी नहीं है और न ही यह प्रमाणित करना संभव है कि सौदा सही है।
पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों को रद्द करते हुए कहा, "पीठ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार नहीं करती है।"